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2025 बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी BTC चुनाव की तैयारियों के बीच तामुलपुर से एक बड़ा आदेश आया है। तामुलपुर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट पंकज चक्रवर्ती ने BNSS और IPC की धारा 163 के तहत एक खास आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब पूरे तामुलपुर ज़िले में कोई भी लाइसेंसी हथियार साथ नहीं रख सकेगा, ना ही उसे ले जा सकेगा, ना ही किसी को दे या सप्लाई कर सकेगा। यह रोक तुरंत लागू हो गई है और चुनाव की पूरी प्रक्रिया ख़त्म होने तक चलेगी।

हालाँकि, चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल, सेना और पैरामिलिट्री जवानों को इस रोक से छूट दी गई है। इसके अलावा, नेशनल राइफल एसोसिएशन के खिलाड़ी अगर खेल के लिए राइफल इस्तेमाल करना चाहें, तो उन्हें प्रशासन को सही दस्तावेज़ दिखाने होंगे।

अगर किसी को इस आदेश से दिक्कत हो या वह प्रभावित हो रहा हो, तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अपील कर सकता है और आदेश को बदलने या हटाने की मांग कर सकता है। यह आदेश एक्स-पार्टी यानी तुरंत असर के लिए एकतरफ़ा तरीके से जारी किया गया है, ताकि चुनाव के दौरान पूरे तामुलपुर में शांति और क़ानून व्यवस्था बनी रहे और BTC चुनाव बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके।

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