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गुवाहाटी से एक बड़ी खबर सामने आई है। सेंट्रल गुवाहाटी पुलिस ज़िले ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख़्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत असम के राज्यपाल के सरकारी घर यानी राजभवन के पाँच किलोमीटर दायरे में अब किसी भी तरह की जनसभा, धरना, रैली या प्रदर्शन पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। यह आदेश तुरंत लागू हो गया है और अगले दो महीनों तक जारी रहेगा।

पुलिस का कहना है कि राजभवन के आसपास होने वाली गतिविधियाँ इस हाई सिक्योरिटी ज़ोन की शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरा बन सकती हैं। इसी वजह से कई नियम लागू किए गए हैं।
नए आदेश में क्या-क्या शामिल है?

• लाउडस्पीकर, पटाखे, आतिशबाज़ी या किसी भी तेज़ आवाज़ करने वाले उपकरण का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है।
• बिना पुलिस या सक्षम अधिकारी की परमिशन के कोई भी वाहन या व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
• निर्माण कार्य या ऐसी कोई भी गतिविधि, जो शांति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, उस पर भी रोक लगा दी गई है।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

पुलिस ने साफ़ किया है कि अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके ख़िलाफ BNSS एक्ट की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी इस आदेश को हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।

आपत्ति दर्ज करने का विकल्प

हालांकि, जिन लोगों को इस आदेश से दिक़्क़त हो रही है, उन्हें लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज करने और आदेश में बदलाव या रद्द करने की मांग करने का विकल्प भी दिया गया है।

कुल मिलाकर अगले दो महीनों तक असम राजभवन के पाँच किलोमीटर दायरे में पूरी तरह से शांति और सुरक्षा बनाए रखना ज़रूरी होगा। इस दौरान कोई भी सभा, रैली या प्रदर्शन की इजाज़त नहीं होगी और नियमों को तोड़ने पर सीधे कानूनी कार्रवाई होगी।

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