दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रहे हैं। 1 जून तक वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। इसक मतलब है कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं रहेगी। वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।’
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, ‘केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें AAP नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी।’
संजय सिंह को एक अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तीन शर्तें रखी थीं।
- वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे।
- अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे।
- दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे।
इस फैसले से आम आदमी पार्टी को भी बड़ी राहत मिली है। ऐसी भी खबर थी कि ईडी आज केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाएगी और उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेगी।
राब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा है कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है।