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बंगाल के RG कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में बड़ा मोड़ आ गया है। CBI ने दोषी संजय रॉय की उम्रकैद की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में फांसी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर।

बंगाल का RG कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में है! इस दिल दहला देने वाले अपराध में दोषी संजय रॉय को ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन CBI इससे संतुष्ट नहीं थी। अब CBI ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील दायर कर दोषी के लिए फांसी की मांग की है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को CBI की इस अपील को स्वीकार कर लिया, जिससे मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है।
यह दर्दनाक घटना 9 अगस्त 2024 की है, जब RG कर मेडिकल कॉलेज में एक ऑन-ड्यूटी मेडिकल स्टाफ के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध से पूरे राज्य में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। जनता इंसाफ की मांग कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया और केस की जांच CBI को सौंप दी गई। ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा दी, लेकिन CBI ने इस सजा को नाकाफी बताते हुए हाईकोर्ट में अपील कर दी और फांसी की मांग उठाई।

इस केस में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपील की थी कि दोषी की सजा और कड़ी होनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामले की जांच CBI ने की थी, इसलिए सिर्फ CBI की अपील पर ही सुनवाई होगी। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। क्या संजय रॉय को फांसी की सजा मिलेगी? या फिर सजा बरकरार रहेगी?

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