राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आज पटना हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की बेंच ने आज लालू और राबड़ी के खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया। जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने केस को खारिज करने का आदेश दिया।
मामला 14 साल पुराना साल 2010 का है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर पटना के एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज किया गया था। इस केस का ट्रायल भी निचली अदालत में शुरू हो गया था। लालू-राबड़ी ने पहले निचली अदालत में मुकदमे को रद्द करने की अर्जी लगाई थी। वहां से अर्जी खारिज हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।
2010 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी वोट डालने वेटनरी कॉलेज बूथ पर गए थे। उसी दौरान आरोप लगा कि लालू-राबड़ी ने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की और मतदान केंद्र पर हंगामा किया। दोनों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में केस संख्या-190/2010 दर्ज किया गया। मामले में 2012 में पटना के सीजेएम ने संज्ञान लेते हुए लालू-राबड़ी के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया।