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दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज रिहाई नहीं हो पाएगी। गुरुवार को केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दो दे दी, लेकिन शुक्रवार को इस मामले में ट्विस्ट आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार (25 जून) को फैसला आएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कोर्ट के सामने दलीलें पेश की। जबकि ASG राजू ने प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख सीएम केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक हटाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार 26 जून के लिए टाल दी है। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही, जिससे सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की उम्मीद जग गई है।
दरअसल सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि ईडी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस दौरान सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आमतौर पर जमानत अर्जियों पर स्टे नहीं लगता। वो उसी समय पारित होते हैं। जमानत पर स्टे बेहद असामान्य है।’

वहीं सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश मिश्रा ने कहा, ‘हाई कोर्ट के पास बिलकुल निचली अदालत के फ़ैसले को पलटने का अधिकार है। स्टे भी लगा सकती है, लेकिन इसके लिए उसी दिन आदेश दिया जाता है। यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। कोर्ट ने भी इसे असामान्य माना है। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। कल तक हाईकोर्ट का भी आदेश आने की संभावना है, तो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।’

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